शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली विशेष अभियान के तहत कार्रवाई जारीआयुक्त खाध सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण
शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली विशेष अभियान के तहत कार्रवाई जारीआयुक्त खाध सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण
सुनील कुमार मिश्रा दैनिक शुभ भास्कर राजस्थान उदयपुर डॉ.टी.शुभमंगला के निर्देश पर जिला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार दीपावली विशेष अभियान के तहत अंजली फूड प्रोडक्ट्स खेमपुरा पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता द्वारा निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां अंजली स्वीट्स नाम का लेबल लगाकर बालूशाही प्लास्टिक के जारों में भरकर किराणा के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बिक्री करने का कार्य किया जाता है। यहां जो बालूशाही स्वीट्स के जो जार सप्लाई हेतु रखें पाये उन पर बैच नम्बर, पैकिंग दिनांक, एक्सपायरी दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम,न्यूट्रीशनल इम्फ्रोमेशन अंकित नहीं पाया गया,ना ही उक्त खाद्य पदार्थ किस तेल में बनाया गया है का नाम अंकित नहीं पाया गया।इस पर उक्त बालूशाही अंजली स्वीट्स एवं शक्कर का नमूना जांच हेतु लेकर लैब में भेजा गया है तथा शेष 100 किलो उक्त खाद्य पदार्थ को सीज किया गया है। यहां निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। फ़ूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया, पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नहीं पायी गयी, कार्यरत फ़ूड हैण्डलसर्श के मेडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गयी,इस उक्त विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ---2006 की धारा 32 के तहत इंम्पप्रुमेंट नोटिस जारी किया जाएगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर लाल बामणिया ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। एवं मिलावटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जावेगी। नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें